होम लोन

अगर आपने होम लिया है, तो सबसे पहले बैंक से मूलधन और ब्याज भुगतान से जुड़े दस्तावेज इकट्ठा कर उसे एंप्लॉयर को जमा करा सकते हैं। अगर मकान में खुद रह रहे हैं, तो 1,50,000 रुपए तक के ब्याज पेमेंट पर टैक्स छूट मिल सकती है। अगर आपने प्रॉपर्टी किराए पर दे रखी है तो कारोबारी साल के दौरान लोन पर चुकाई गई ब्याज की राशि करयोग्य होगी।